5 लाख तक कारोबार करने वालों को खास तोहफा, इस राज्य में कर सकते हैं Refund का क्लेम
Haryana के छोटे कारोबारियों को राज्य सरकार ने 2021 में तोहफा दिया है. हरियाणा सरकार ने कहा है कि वह हर साल 5 लाख रुपये तक के कारोबार वाले छोटे व्यापारियों को बाजार फीस (Market Fee) में एक प्रतिशत की छूट देगी.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. (Reuters)
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. (Reuters)
Haryana के छोटे कारोबारियों को राज्य सरकार ने 2021 में तोहफा दिया है. हरियाणा सरकार ने कहा है कि वह हर साल 5 लाख रुपये तक के कारोबार वाले छोटे व्यापारियों को बाजार फीस (Market Fee) में एक प्रतिशत की छूट देगी. इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
उन्होंने कहा कि इसके लिए हरियाणा कृषि उपज बाजार (सामान्य) नियम, 1962 में जरूरी संशोधन किए जाएंगे. इस मामले में कोई भी छोटा व्यापारी बाजार समिति में अपने सालाना रिटर्न दाखिल करते समय बीते साल के दौरान हरियाणा में एग्री प्रोडक्ट की बिक्री से अपना सालाना कारोबार 5 लाख रुपये से कम बताता है तो वह रिफांड का दावा कर सकता है. उसे 1 प्रतिशत तक रिफंड किया जाएगा.
GST सिस्टम में नया चेंज
इससे पहले सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने GST व्यवस्था में बदलाव किया था. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड (CBIC) ने फर्जी बिलों से Tax चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए GST नियमों में दिसंबर में संशोधन किया था. इसके तहत 50 लाख रुपये से ज्यादा का मंथली कारोबार करने वाली कंपनियों को उनकी GST देनदारी का 1 प्रतिशत जरूरी तौर पर कैश में जमा कराना होगा.
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99 percent input tax credit
इस संशोधन के बाद 1 जनवरी 2021 से GST में पंजीकृत इकाइयां अपनी GST देनदारी के 99 प्रतिशत के बदले ही इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का इस्तेमाल कर पाएंगी. हालांकि इस नियम से उन इकाइयों को छूट दी गई है, जहां कोई प्रबंध निदेशक या सहयोगी 1 लाख रुपये से ज्यादा का व्यक्तिगत इनकम टैक्स जमा कराता है या फिर पिछले फाइनेंशियल ईयर में जिसका बिना इस्तेमाल हुए ITC Refund 1 लाख रुपये से ज्यादा रहा हो.
1.2 Crore registered Companies
सूत्रों के मुताबिक आंकड़े दिखाते हैं कि GST के तहत लगभग 1.2 करोड़ करदाता पंजीकृत हैं. इनमें से मात्र करीब 4 लाख करदाताओं की ही मासिक आपूर्ति 50 लाख रुपये से अधिक है. इन 4 लाख में से भी मात्र डेढ़ लाख लोग ही अपनी GST देनदारी का 1 प्रतिशत नकद जमा करते हैं.
Taxpayer हुए बाहर
सूत्रों ने कहा कि नियमों में संशोधन के बाद छूट लेने वाले टैक्सपेयर को निकालने के बाद इन डेढ़ लाख लोगों में से 1.05 लाख करदाता और इसके दायरे से बाहर हो जाएंगे. ऐसे में मात्र 40 से 45 हजार करदाताओं को ही यह अनिवार्य नकद भुगतान करना होगा. उन्होंने कहा कि यह 1.2 करोड़ जीएसटी करदाताओं का मात्र 0.37 प्रतिशत है.
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01:16 PM IST